Delhi Transport Department Notice 2026

दिल्ली वालों सावधान! अब पार्किंग में खड़ी पुरानी गाड़ी भी उठा ले जाएगी पुलिस, परिवहन विभाग का ‘अंतिम अल्टीमेटम’ जारी

“अगर आप दिल्ली में रहते हैं और आपके पास 10-15 साल पुरानी कार या बाइक है, तो यह खबर आपके लिए खतरे की घंटी है”

नई दिल्ली: THE POLITICS AGAIN : शिल्पा की रिपोर्ट 

दिल्ली परिवहन विभाग (Delhi Transport Department) ने शनिवार को एक सख्त सार्वजनिक नोटिस जारी कर स्पष्ट कर दिया है कि अब पुरानी गाड़ियों को बख्शा नहीं जाएगा।

विभाग ने चेतावनी दी है कि समयसीमा पूरी कर चुके वाहनों को बिना किसी पूर्व सूचना (Without Notice) के जब्त कर लिया जाएगा, चाहे वे सड़क पर दौड़ रहे हों या आपके घर के बाहर पार्किंग में खड़े हों।

क्या है नया आदेश? (10-15 साल का नियम)

परिवहन विभाग ने ‘एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स’ (End of Life Vehicles – ELV) को लेकर सख्त रुख अपनाया है:

  1. डीजल गाड़ियां: 10 साल से ज्यादा पुरानी।

  2. पेट्रोल गाड़ियां: 15 साल से ज्यादा पुरानी। ये गाड़ियां अब दिल्ली में अवैध मानी जाएंगी। विभाग ने साफ कहा है कि अगर ऐसी गाड़ियां सार्वजनिक स्थानों या पार्किंग में भी खड़ी मिलीं, तो उन्हें सीधे जब्त कर ‘कबाड़’ (Scrap) कर दिया जाएगा।

BS-3 और उससे नीचे के वाहनों पर गाज

नोटिस में विशेष रूप से BS-3 और उससे नीचे के उत्सर्जन मानकों वाले पुराने वाहनों का जिक्र किया गया है।

प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए विभाग जल्द ही एक विशेष अभियान (Special Drive) शुरू करने जा रहा है, जिसमें ऐसे वाहनों को टारगेट किया जाएगा।

बचने का एक ही रास्ता: NOC लेकर बाहर भेजें

अगर आप अपनी पुरानी गाड़ी को जब्त होने से बचाना चाहते हैं, तो परिवहन विभाग ने एक ही रास्ता सुझाया है:

  • वाहन मालिकों को तुरंत अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त करना होगा।

  • NOC लेने के बाद गाड़ी को दिल्ली से बाहर किसी ऐसे राज्य या जिले में ट्रांसफर करना होगा जहां ये नियम लागू नहीं हैं।

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