इलाहाबाद हाईकोर्ट: शिक्षामित्रों को झटका, स्पेशल TET 2026 याचिका खारिज
इलाहाबाद हाईकोर्ट से शिक्षामित्रों को बड़ा झटका: स्पेशल TET 2026 में शामिल होने की याचिका खारिज”
प्रयागराज/नई दिल्ली: द पॉलिटिक्स अगेन : संतोष सेठ की रिपोर्ट
उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में लंबे समय से कार्यरत शिक्षामित्रों को इलाहाबाद हाईकोर्ट से करारा झटका लगा है।
शिक्षामित्रों को ‘स्पेशल टीईटी 2026’ (Special TET) की परीक्षा में शामिल करने का अवसर दिए जाने की मांग वाली याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है।
यह महत्वपूर्ण फैसला न्यायमूर्ति मंजूरानी चौहान की एकल पीठ ने सुनाया है। इससे पहले, पिछली सुनवाई में अदालत ने दोनों पक्षों की लंबी बहस सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
वसीम अहमद और 220 अन्य ने दायर की थी याचिका
स्पेशल टीईटी में आवेदन के अवसर की मांग को लेकर ‘वसीम अहमद एवं 220 अन्य बनाम राज्य सरकार’ के नाम से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी।
याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता जैन अब्बास ने अदालत में शिक्षामित्रों का मजबूती से पक्ष रखा था।
उन्होंने तर्क दिया था कि शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) की अनिवार्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद, भविष्य में शिक्षण कार्य जारी रखने के लिए शिक्षामित्रों का टीईटी पास होना बेहद जरूरी हो गया है। इसलिए उन्हें स्पेशल टीईटी में एक अवसर मिलना चाहिए।
शिक्षामित्रों की दलील: 26 वर्षों का अनुभव और भेदभाव का आरोप
अधिवक्ता ने अदालत के समक्ष दलील दी थी कि शिक्षामित्र पिछले 26 वर्षों से परिषदीय विद्यालयों में पूरे समर्पण के साथ शिक्षण कार्य कर रहे हैं।
पढ़ाने के अलावा वे निर्वाचन (चुनाव ड्यूटी), जनगणना, मतगणना, विद्यालय संचालन और सरकार द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में कक्ष निरीक्षक के तौर पर अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। उनके पास एक नियमित अध्यापक के समान ही अनुभव है।
याचिकाकर्ताओं का यह भी आरोप था कि अन्य श्रेणियों में कार्यरत शिक्षकों और विशेष शिक्षकों को परीक्षा में शामिल होने का अवसर दिया गया है, लेकिन शिक्षामित्रों के साथ इस मामले में अलग व्यवहार (भेदभाव) किया जा रहा है।
हालांकि, हाईकोर्ट की एकल पीठ ने इन दलीलों को अपर्याप्त मानते हुए याचिका खारिज कर दी, जिससे हजारों शिक्षामित्रों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है।
शिक्षामित्र स्पेशल टीईटी प्रकरण: एक नजर में
| विवरण / बिंदु | महत्वपूर्ण जानकारी |
| संबंधित न्यायालय | इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) |
| पीठ (Bench) | न्यायमूर्ति मंजूरानी चौहान (एकल पीठ) |
| याचिका का शीर्षक | वसीम अहमद एवं 220 अन्य बनाम राज्य सरकार |
| याचिका का मुख्य विषय | शिक्षामित्रों को स्पेशल टीईटी (TET) 2026 में शामिल होने का अवसर |
| शिक्षामित्रों का अनुभव | लगभग 26 वर्षों का शिक्षण व अन्य विभागीय कार्य |
| कोर्ट का अंतिम फैसला | याचिका खारिज, शिक्षामित्रों को कोई राहत नहीं |











