“जिला एवं सत्र न्यायालय सोलन परिसर, कंडाघाट, अर्की, कसौली और नालागढ़ न्यायालय परिसर में 14 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा”
सोलन – 24 / 10 / 2024 नीतू कौशल की रिपोर्ट
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सोलन की सचिव आकांक्षा डोगरा ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न मामलों का निपटारा समझौते के आधार पर किया जाएगा।
लोक अदालत में आपराधिक कंपाउंडेबल अपराध, चेक बाउंस मामले, मोटर व्हीकल चालान के मामले, धन वसूली के मामले आदि का निपटारा किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त लोक अदालत में सड़क दुर्घटना क्लेम के मामले, श्रम विवाद, बिजली और पानी के बिल, वैवाहिक विवाद, भूमि अधिग्रहण, वेतन, भत्तों और सेवानिवृत्त से संबंधित मामलों की सुनवाई कर निपटारा किया जाएगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सोलन की सचिव ने कहा कि जो मामले अब तक न्यायालय में दायर नहीं हुए हैं, ऐसे मामलों का भी लोक अदालत में निपटारा किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि लोक अदालत में समय व धन की बचत होती है। लोक अदालत में न्यायालय शुल्क नहीं लगता और पुराने मुकदमे का न्यायालय शुल्क वापस हो जाता है। लोक अदालत में किसी पक्ष को सजा नहीं होती।
उन्होंने कहा कि कोई भी इच्छुक व्यक्ति अपने मामलों के निपटारे के लिए 14 दिसम्बर से पूर्व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय सोलन व जिला के सभी न्यायालयों में सादे कागज पर आवेदन कर सकता है।
जिस अदालत में मामला विचाराधीन है उस अदालत में भी आवेदन दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अधिक जानकारी के लिए दूरभाष नंबर 01792-220713 पर संपर्क किया जा सकता है।
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