“अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम अनिल कुमार यादव ने शाहगंज थाना क्षेत्र के मुजफ्फरपुर पट्टी चकेसर गांव में दीवार बनाने की रंजिश को लेकर पट्टीदार राम केवल की गोली मारकर हत्या करने के दोषी पिता जोखेलाल दूबे व उसके तीन पुत्रों वीरेंद्र, मोनू व रविंद्र को आजीवन कारावास एवं प्रत्येक को 18,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई”
जौनपुर 01 / 10 / 2024 मंगेश प्रजापति की रिपोर्ट
वादी के अनुसार, घटना की प्राथमिकी मृतक के भाई हरिवंश दूबे ने शाहगंज थाने में दर्ज कराई थी कि वादी अपने पुश्तैनी मकान के ऊपर दीवार बना रहा था।
उसी रंजिश को लेकर 10 मार्च 2019 को रात 10:00 बजे पट्टीदार राधेश्याम उर्फ जोखेलाल दूबे व उनके लड़के वीरेंद्र उर्फ भीम, मोनू, रविंद्र, धर्मेंद्र, अभिषेक, पवन व विपिन दरवाजे पर चले आए और कहासुनी व गाली गलौज करने लगे।
मना करने पर वीरेंद्र व मोनू ने कट्टे से फायर कर दिया। गोली वादी के भाई राम केवल, राम उग्रह व भतीजे अरविंद दूबे को लगी और भाई राम केवल की मौत हो गई। रामउग्रह व अरविंद को इलाज के लिए जिला चिकित्सालय ले जाएगा।
पुलिस ने विवेचना कर कोर्ट में केस डायरी दाखिल की। सरकारी वकील ने कोर्ट में 12 गवाहों को पेश किया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी राधेश्याम, वीरेंद्र, मोनू और रविंद्र को हत्या व हत्या के प्रयास के जुर्म में दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
पवन व विपिन के अवयस्क होने के कारण उनकी पत्रावली पहले ही अलग कर किशोर न्याय बोर्ड भेज दी गई थी। धर्मेंद्र व अभिषेक को कोर्ट ने साक्ष्य न मिलने के कारण दोषमुक्त कर दिया।
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