“अपर सत्र न्यायाधीश अपर्णा देव ने मछलीशहर के रामनगर में 20 वर्ष पूर्व वादी के पिता की गैरइरादतन हत्या करने के दोषी मां, बेटा समेत तीन आरोपियो को सात साल की कैद की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक पर 42000 रुपये जुर्माने भी लगाया”
जौनपुर 26 / 10 / 2024 मंगेश प्रजापति की रिपोर्ट
वादी के अनुसार, घटना की प्राथमिकी ज्ञानचंद ने दर्ज कराई थी। आरोप है कि सात जून 2004 को सुबह आठ बजे ओमप्रकाश वादी की आबादी की जमीन पर छप्पर रखने लगा। वादी व उसके पिता मोहनलाल मना करने लगे।
जिस पर आरोपी मंगरु, ओमप्रकाश, उसकी मां प्रेमा देवी व अन्य आरोपी गाली देने लगे। मोहनलाल ने मना किया तो मंगरु के ललकारने पर अन्य आरोपियों ने मोहनलाल को पकड़ लिया।
ओमप्रकाश लाठी और उसकी मां प्रेमा फावड़े के पासा से मारने लगे। ऐसे में मोहनलाल बेहोश हो गए। बीएचयू में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।
पुलिस ने विवेचना करके कोर्ट में केस डायरी दाखिल की। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद मंगरु, ओमप्रकाश व प्रेमा देवी को दोषी पाते हुए सात साल कैद की सजा सुनाई गई।
गृह मंत्रालय की बड़ी कार्रवाई: 'शहजाद भट्टी नेटवर्क' UAPA के तहत आतंकी संगठन घोषित, अमित…
प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी (PMAY-U): 1.25 करोड़ घरों की स्वीकृति, 'PMAY-U 2.0' से समावेशी विकास और…
NHRIMH कोट्टायम: होम्योपैथी मानसिक स्वास्थ्य अनुसंधान और इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलेगी नई रफ्तार, वित्त समिति ने…
EPFO में बड़ा बदलाव: वेतन सीमा ₹15,000 से बढ़ाकर हुई ₹25,000, 51 लाख नए कर्मचारियों…
लोलार्क छठ 2026: संतान प्राप्ति के लिए प्राचीन लोलार्क कुंड में आस्था की डुबकी, 10…
मेरठ: सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर शास्त्री नगर सेंट्रल मार्केट में चला बुलडोजर, 44 सील…