जौनपुर में खाद्य विभाग का छापा: 11 सैंपल लिए, 30 किलो मिठाई नष्ट
रक्षाबंधन से पहले जौनपुर में मिलावटखोरों पर कसा शिकंजा: खाद्य विभाग की बड़ी छापेमारी, 11 सैंपल लिए, 30 किलो दूषित मिठाई नष्ट”
जौनपुर : वरुण यादव की रिपोर्ट : द पॉलिटिक्स अगेन
आगामी रक्षाबंधन पर्व पर आम जनता को शुद्ध और गुणवत्तापूर्ण मिठाइयां उपलब्ध कराने के लिए जौनपुर का खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FSDA) विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है।
जिलाधिकारी और आयुक्त (FSDA, लखनऊ) के सख्त निर्देशों के बाद, मंगलवार (25 अगस्त 2026) को जिले भर में मिलावटखोरों के खिलाफ एक विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया गया। इस दौरान कई नामचीन दुकानों पर छापेमारी की गई।
छापेमारी और सैंपलिंग का ब्यौरा
मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी मनोज कुमार जायसवाल के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों (जौनपुर शहर, शाहगंज, मछलीशहर, सिंगरामऊ आदि) में ताबड़तोड़ कार्रवाई की।
इस दौरान दूध, खोया, पनीर और अन्य दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता जांचने के लिए कुल 11 नमूने लिए गए।
टीम ने निम्नलिखित प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की:
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अनिल मिष्ठान भंडार (बस स्टेशन, शाहगंज): यहां से खोया और छेना मिठाई का एक-एक नमूना लिया गया।
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सबसे बड़ी कार्रवाई यहीं हुई, जहां 30 किलोग्राम छेना मिठाई (अनुमानित कीमत ₹7,500) अस्वच्छ स्थिति में पाई गई, जिसे टीम ने मौके पर ही नष्ट करवा दिया।
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बाबा मिष्ठान भंडार (मौर्या मार्केट, वनविहार रोड): गुलाब जामुन का 1 नमूना संग्रहित।
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बाबा स्वीट हाउस (मछलीशहर बाजार): खोया का 1 नमूना संग्रहित।
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विन्ध्य मिष्ठान भंडार (बस स्टेशन, शाहगंज): छेना मिठाई का 1 नमूना।
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गोकुल डेरी एवं मनु डेरी (पूर्वी कौड़िया मेन रोड, शाहगंज): दोनों जगह से पनीर का 1-1 नमूना लिया गया।
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मनोज कुमार गुप्ता की दुकान (लाइन बाजार चौराहा): बर्फी का 1 नमूना।
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गया प्रसाद की दुकान (पुरानी बाजार मखदूमशाह): बर्फी का 1 नमूना।
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गनेश की दुकान (सिंगरामऊ): अनरसा का 1 नमूना संग्रहित।
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सुख शान्ति मिष्ठान भंडार (भलुवाही): पेड़ा का 1 नमूना।
रिपोर्ट आने के बाद होगी सख्त कानूनी कार्रवाई
सहायक आयुक्त (खाद्य) द्वितीय ने बताया कि त्योहारी सीजन में आम जनता की सेहत से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।
छापेमारी के दौरान लिए गए सभी 11 नमूनों को प्रयोगशाला में जांच के लिए भेज दिया गया है। नमूनों की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद, ‘खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006’ और नियमावली 2011 के तहत दोषियों के खिलाफ सख्त विधिक कार्रवाई की जाएगी।











