ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की मुश्किलें बढ़ीं। यौन शोषण के गंभीर आरोपों में ADJ पॉक्सो स्पेशल कोर्ट (प्रयागराज) ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद गिरी के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच के आदेश दिए हैं।
“ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती एक बड़े कानूनी विवाद में घिरते नजर आ रहे हैं”
प्रयागराज : THE POLITICS AGAIN : वरुण यादव की रिपोर्ट
एडीजे रेप एंड पॉक्सो स्पेशल कोर्ट (ADJ Rape and POCSO Special Court) ने यौन शोषण के गंभीर आरोपों में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य स्वामी मुकुंदानंद गिरी के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज करने का बड़ा आदेश दिया है।
एडीजे पॉक्सो एक्ट विनोद कुमार चौरसिया की अदालत ने पुलिस को तत्काल एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना (Investigation) शुरू करने का निर्देश दिया है।
कोर्ट के इस सख्त आदेश के बाद अब प्रयागराज के झूंसी थाने में यह मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने दाखिल की थी अर्जी
इस मामले को अदालत तक ले जाने वाले शाकुंभरी पीठाधीश्वर और श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज हैं।
झूंसी थाना पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज न किए जाने पर उन्होंने 28 जनवरी को दंड प्रक्रिया संहिता (अब BNSS/CrPC) की धारा 173 (4) के तहत अदालत में अर्जी दाखिल की थी।
बयान दर्ज: 13 फरवरी को इस मामले में आरोप लगाने वाले दोनों नाबालिग बच्चों का अदालत में वीडियोग्राफी के साथ बयान दर्ज कराया गया था।
अदालत ने पुलिस की रिपोर्ट का भी संज्ञान लिया और दोनों पक्षों/तथ्यों को देखने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसके बाद अब एफआईआर का आदेश जारी हुआ है।
आश्रम में यौन शोषण का आरोप, कोर्ट को सौंपी गई CD
आशुतोष ब्रह्मचारी ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के आश्रम में नाबालिग बच्चों के साथ यौन शोषण किया जाता है।
उन्होंने दावा किया है कि इसके पुख्ता सबूत के तौर पर एक सीडी (CD) भी अदालत को सौंपी गई है।
निकाली जाएगी ‘सनातन यात्रा’
कोर्ट के आदेश के बाद आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने राहत जताते हुए कहा कि उन्हें अदालत से न्याय मिला है।
उन्होंने ऐलान किया है कि लोगों के सामने सच्चाई लाने और जागरूकता के लिए वे प्रयागराज से वाराणसी के विद्या मठ तक पैदल ‘सनातन यात्रा’ निकालेंगे।
पॉक्सो कोर्ट के इस आदेश के बाद अब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की मुश्किलें काफी बढ़ सकती हैं।
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