शादी का झांसा देकर युवती से शारीरिक शोषण

बक्शा: शादी का झांसा देकर युवती से शारीरिक शोषण

जौनपुर : बक्शा में शादी का झांसा देकर युवती से चार साल तक शारीरिक शोषण; प्रेमी के भाई पर भी गंभीर आरोप, पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज; पूरी खबर'the politics again' पर...


बक्शा: शादी का झांसा देकर युवती से चार साल तक शारीरिक शोषण, प्रेमी के भाई ने दी जान से मारने की धमकी, मुकदमा दर्ज

जौनपुर | वरुण यादव की रिपोर्ट, the politics again

उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के बक्शा थाना क्षेत्र में एक युवती के साथ शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने और बाद में शादी से इनकार करने का गंभीर मामला सामने आया है।

पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया है कि जब उसने शादी के लिए दबाव बनाया, तो प्रेमी के भाई ने उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी।

बक्शा पुलिस ने इस मामले में दो नामजद आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर आगे की कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है।

चार साल तक प्रेमजाल में फंसाकर शारीरिक शोषण का आरोप

मगरेशर गांव निवासी पीड़ित युवती ने बृहस्पतिवार, 19 मार्च 2026 की देर शाम बक्शा थाने में लिखित तहरीर दी।

युवती ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि महनपुर निवासी कमलेश कुमार पुत्र स्व. राम कुमार से उसके पिछले चार साल से संबंध थे।

पीड़िता के अनुसार, कमलेश कुमार ने उसे अपने प्रेमजाल में फंसाया और शादी का झांसा देकर लगातार उसका शारीरिक शोषण किया।

युवती ने बताया कि उसने कमलेश पर पूरा भरोसा किया और शादी के वादे के चलते उसके झांसे में रही।

शादी से इनकार और भाई की दबंगई

जब युवती ने कमलेश कुमार से अपने वादे के मुताबिक शादी करने के लिए कहा, तो कमलेश ने शादी करने से साफ इनकार कर दिया।

पीड़िता के अनुसार, 18 मार्च 2026, बुधवार दोपहर को जब वह अपने प्रेमी कमलेश कुमार की चाय की दुकान पर इस संबंध में बात करने गई, तो कमलेश के भाई श्यामलाल ने उसके साथ अभद्रता और मारपीट की।

श्यामलाल ने युवती का गला खींचकर उसे धक्का दिया और धमकाते हुए कहा, “भाग जाओ, नहीं तो बहुत मारेंगे।” जान से मारने की धमकी मिलने के बाद डरी-सहमी पीड़िता ने पुलिस की शरण ली।

बक्शा पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

थानाध्यक्ष विक्रम लक्ष्मण सिंह ने बताया कि पीड़िता की लिखित शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया है।

उन्होंने बताया कि कमलेश कुमार पुत्र स्व. रामकुमार और श्यामलाल पुत्र स्व. रामकुमार, निवासीगण महनपुर, थाना बक्शा, जौनपुर के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 127/2026, धारा 69 (शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण), 115(2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 351(3) (जान से मारने की धमकी) के तहत देर शाम मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है।

पुलिस ने मामले में आगे की कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है।

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